उप्र : दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष का कारावास

उप्र : दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष का कारावास

उप्र : दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष का कारावास
Modified Date: November 13, 2025 / 11:00 am IST
Published Date: November 13, 2025 11:00 am IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 13 नवंबर (भाषा) अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम ) पारुल वर्मा के न्यायालय ने बुजुर्ग के द्वारा मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी सिद्ध होने पर बीस वर्ष कारावास और अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई ।

सरकारी अधिवक्ता देवेंद्र त्रिपाठी ने वृहस्पतिवार को बताया कि मुक़दमा वादी पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि दो जून 2023 की रात उसकी सात साल की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, कि इसी दौरान शराब के नशे में धुत हरि प्रसाद मौर्य (60) उसकी बेटी को बहला फुसला कर घर में बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया ।

बेटी ने रोते हुए शोर मचाया तो उसने दरवाजा बंद कर उसे भगा दिया। बेटी ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी ।

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पुलिस ने आरोपी हरि प्रसाद मौर्य के विरुद्ध दुष्कर्म व पक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

न्यायालय ने मुक़दमे की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर दोषी हरि प्रसाद मौर्य को बुधवार को बीस वर्ष कारावास और पचास हजार रूपए अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई और अर्थदण्ड की राशि पीड़िता के चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति के लिए देने का आदेश दिया।

भाषा सं जफर मनीषा रंजन

रंजन


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