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Hookah Bar Ban

कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर रोक लगा दी है। 

कर्नाटक सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है

अब तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से 21 साल कर दिया गया है।  

स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, मंदिर, मस्जिद और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी।

किसी प्रतिबंधित जगह या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 

हुक्का बार खोलने या चलाने का दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।

50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सरकार लंबे समय से हुक्का बार पर बैन लगाने की तैयारी कर रही थी। 

सरकार ने एक स्टडी के हवाले से बताया था कि 45 मिनट तक हुक्का पीना 100 सिगरेट पीने के बराबर है।