FSSAI ने जब्त, रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स के खुले में डिस्पोजल पर लगाया पूरी तरह प्रतिबंध।
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अब किसी भी फूड आइटम को नदियों, झीलों या खुले मैदानों में फेंकना गैरकानूनी माना जाएगा।
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डिस्पोजल के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर या अधिकृत अधिकारी की निगरानी अनिवार्य होगी।
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FSSAI का कहना है कि खुले में फेंके गए एक्सपायर्ड फूड से वाटर पॉल्यूशन और हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं।
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अब ऐसे आइटम्स को केवल CPCB-अप्रूव्ड इंसिनरेटर या सैनिटरी लैंडफिल्स में ही नष्ट किया जा सकेगा।
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हर राज्य को अपने डिस्पोजल सेंटर्स की लिस्ट तैयार कर FSSAI को भेजनी होगी।
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अगर कोई उल्लंघन पाया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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