Rules Change 2025:  SEBI ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड के लिए लाए नए नियम, 1 मार्च से प्रभावी होंगे नियम

(image credit: Meta AI)

यदि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

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दरअसल, आज यानी 01 मार्च 2025 से कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसका प्रभाव निवेशकों पर पड़ेगा।

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बीते दिनों बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नए दिशानिर्देश जारी किए थे। 

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आज से ये संशोधित नियम प्रभावी हो गए हैं। यह म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस से संबंधित हैं।

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सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक, अब डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अधिक से अधिक 10 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। 

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यह एक अनिवार्य प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही निवेशकों को अपने नॉमिनी के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी।

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बता दें कि एक नॉमिनेट व्यक्ति अधिकतम 10 लोगों में से एक हो सकता है, किंतु पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारक नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं।

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इसके अलावा निवेशक की मृत्यु पर, नॉमिनेट व्यक्ति या तो संयुक्त स्वामित्व जारी रख सकते हैं या पूंजी ट्रांसफर के लिए व्यक्तिगत खाता खोल सकता हैं।

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नए नियम के तहत यदि निवेशक की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को मृत्यु प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित कॉपी के अलावा KYC का अपडेशन और देनदारों से डिस्चार्ज के दस्तावेज लेने होंगे। 

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बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का कहना है कि इसके द्वारा लावारिस संपत्ति को रोकने में काफी मदद मिलेगी।

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