सिंगापुर में भारतीय की हत्या के दोषी चीनी मूल के नागरिक को आजीवन कारावास की सजा

सिंगापुर में भारतीय की हत्या के दोषी चीनी मूल के नागरिक को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 25, 2024 / 08:04 PM IST,
    Updated On - April 25, 2024 / 08:04 PM IST

सिंगापुर, 25 अप्रैल (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को चीनी मूल के एक सिंगापुरी नागरिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 बेंत मारने की सजा सुनाई।

चीनी मूल के नागरिक ने 2019 में एक नाइटक्लब के बाहर झगड़े के दौरान भारतीय मूल के नागरिक की हत्या कर दी थी।

टेलीविजन समाचार चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग नहीं की। सिंगापुर में हत्या के अपराध की सजा फांसी या आजीवन कारावास है।

यह घटना दो जुलाई 2019 को ऑर्चर्ड रोड के होटल और पर्यटकों के गढ़ क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर हुई।

अब 32 वर्ष के हो चुके टैन सेन यांग को जुलाई 2019 में क्लब के बाहर झगड़े के दौरान 31 वर्षीय सतीश नोएल गोबिदास की हत्या का दोषी पाया गया। टैन सहित सात लोगों पर शुरू में सामान्य इरादे से हत्या का आरोप लगाया गया था। झगड़े के दौरान गर्दन पर चाकू लगने से सतीश की मौत हो गई।

भाषा रवि कांत रवि कांत रंजन

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