यौन उत्पीड़न के लिए वेटिकन को जिम्मेदार ठहराने की याचिका को यूरोपीय अदालत ने खारिज किया |

यौन उत्पीड़न के लिए वेटिकन को जिम्मेदार ठहराने की याचिका को यूरोपीय अदालत ने खारिज किया

यौन उत्पीड़न के लिए वेटिकन को जिम्मेदार ठहराने की याचिका को यूरोपीय अदालत ने खारिज किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : October 12, 2021/5:25 pm IST

रोम, 12 अक्टूबर (एपी) यूरोप की एक अदालत ने मंगलवार को इस बात पर सहमति जताई कि कैथलिक पादरियों द्वारा किये गये यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए वेटिकन पर किसी स्थानीय अदालत में मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता क्योंकि उसे संप्रभु छूट प्राप्त है और पादरियों तथा उनके आला अधिकारियों के कदाचार के लिए होली सी (वेटिकन) को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता।

यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 24 लोगों द्वारा दायर एक मामले को खारिज कर दिया जिन्होंने कहा था कि वे बेल्जियम में पादरियों के उत्पीड़न के शिकार हैं। उन लोगों ने दलील दी थी कि बच्चों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी पादरियों के मामलों को दशकों तक छिपाने के लिए कैथलिक पद क्रम की संरचनात्मक कमी की वजह से ‘होली सी’ जिम्मेदार है।

इन 24 लोगों ने स्ट्रासबर्ग की अदालत में अपील की थी। इससे पहले बेल्जियम की अदालतों ने व्यवस्था दी थी कि संप्रभु राज्य के रूप में होली सी (वेटिकन) को मिली छूट को देखते हुए यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है।

यूरोपीय अदालत ने कहा कि बेल्जियम की अदालतें सही हैं।

एपी

वैभव नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)