इस्लामाबाद, 31 जनवरी (भाषा) इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित निधि मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान के वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आखिरी मौका दिया।
बैंकिंग अदालत की न्यायाधीश रक्षंदा शाहीन ने पूर्व प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि अगर वह सुनवाई की अगली तारीख पर पेश नहीं हुए तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।
खान के वकील सलमान सफदर ने सुनवाई की शुरुआत में अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को चिकित्सकीय आधार पर व्यक्तिगत पेशी से एक बार की छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को गोलीबारी की घटना में एक से अधिक गोलियां लगी थीं और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं।
विशेष अभियोजक रिजवान अब्बासी ने दलील दी कि कानून की नजर में सभी समान होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पेश नहीं होने पर आम लोगों की जमानत रद्द कर दी जाती है, लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री के पेश न होने के बावजूद उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
संघीय जांच एजेंसी ने विदेश से प्रतिबंधित निधि प्राप्त करने के आरोप में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले के आलोक में इमरान खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
भाषा सिम्मी संतोष
संतोष
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