सिंगापुर में मृत्युदंड के खिलाफ भारतीय मूल के मादक पदार्थ तस्कर की अपील पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई |

सिंगापुर में मृत्युदंड के खिलाफ भारतीय मूल के मादक पदार्थ तस्कर की अपील पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई

सिंगापुर में मृत्युदंड के खिलाफ भारतीय मूल के मादक पदार्थ तस्कर की अपील पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : January 15, 2022/4:53 pm IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 15 जनवरी (भाषा) भारतीय मूल के मादक पदार्थ के तस्कर नागेंद्रन के धर्मालिंगम को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ उसकी अपील पर सिंगापुर की शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ 24 जनवरी को सुनवाई करेगी। मीडिया की एक खबर में यह कहा गया है।

भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक नागेंद्रन (33) ने मौत की सजा को चुनौती देने के लिए न्यायिक समीक्षा कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

अखबार ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ ने शुक्रवार को बताया कि अपील पर प्रधान न्यायाधीश सुंदरेश मेनन और न्यायमूर्ति एंड्रयू फांग, न्यायमूर्ति जूडिथ प्रकाश, न्यायमूर्ति बेलिंडा एंग और न्यायमूर्ति चाओ हिक टिन वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जानी है।

नागेंद्रन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एम रवि ने दलील दी है कि नागेंद्रन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसे मादक पदार्थ के तस्कर के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने अदालत से मनोचिकित्सकों के एक पैनल द्वारा नागेंद्रन की मानसिक स्थिति की जांच कराए जाने का भी अनुरोध किया है।

नागेंद्रन को 2009 में गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से हेराइन जब्त की गई थी। उसे 2010 में 42.72 ग्राम हेरोइन की तस्करी करने का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी।

अखबार के मुताबिक दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ नागेंद्रन की अपील 2011 में खारिज कर दी गई थी। वैकल्पिक सजा की अनुमति देने के लिए कानून में बदलाव के बाद 2015 में, नागेंद्रन ने आजीवन कारावास की सजा के लिए आवेदन किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने चार मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के बाद 2017 में उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा।

पिछले साल 10 नवंबर को नागेंद्रन ने फिर से मृत्युदंड को चुनौती दी। हालांकि नौ नवंबर को अपील करने के दिन वह कोरोना वायरस से संक्रमित मिला था। इसके बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उसकी सजा की तामील पर रोक लगा दी थी।

भाषा आशीष प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)