अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को रफह में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को रफह में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया

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  • Publish Date - May 24, 2024 / 07:28 PM IST,
    Updated On - May 24, 2024 / 07:28 PM IST

हेग, 24 मई (एपी) संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को गाजा के दक्षिण स्थित शहर रफह में अपने सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया है।

इजराइल का कहना है कि उसे हमास के आतंकवादियों से खुद की रक्षा करने का अधिकार है और उसके द्वारा इस फैसले का पालन करने की संभावना नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के इस आदेश से गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को रोकने के लिए इजराइल पर वैश्विक दबाव और बढ़ गया है। गाजा में अपने सैन्य अभियान को लेकर इजराइल पहले ही अलग-थलग पड़ते जा रहा है।

आईसीजे के शुक्रवार के फैसले के साथ इस साल 15 न्यायाधीशों की पीठ ने तीसरी बार गाजा में हताहतों की संख्या घटाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किए हैं। आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए अदालत के पास कोई शक्ति नहीं है।

एपी आशीष दिलीप

दिलीप