पेशावर, 14 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पिछले महीने पेशावर छावनी के एक व्यस्त इलाके से एक हिंदू लड़की के अपहरण के आरोपी व्यक्ति को पुख्ता सबूतों के अभाव में शुक्रवार को जमानत दे दी।
आरोपी ओबैदुर रहमान ने यहां की निचली दीवानी अदालत द्वारा उसकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पेशावर उच्च न्यायालय का रुख किया था।
उच्च न्यायालय ने पुख्ता सबूतों के अभाव में उसे जमानत दे दी।
लड़की की मां ने पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर 20 साल की लड़की को छुड़ाने में सफल रही थी।
एक अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आरोपी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
रहमान पर पेशावर छावनी के व्यस्त आर ए बाजार इलाके से लड़की को अगवा करने का आरोप था।
भाषा देवेंद्र दिलीप
दिलीप
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