पाक सरकार ने पंजीकरण कार्ड वाले अफगानों को वापस भेजने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाई: अधिकारी

पाक सरकार ने पंजीकरण कार्ड वाले अफगानों को वापस भेजने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाई: अधिकारी

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  • Publish Date - April 26, 2024 / 09:43 PM IST,
    Updated On - April 26, 2024 / 09:43 PM IST

इस्लामाबाद, 26 अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में ‘पंजीकरण के प्रमाण’ (पीओआर) के साथ रहने वाले अफगान शरणार्थियों के निर्वासन के लिए समयसीमा शुक्रवार को 30 जून तक बढ़ा दी।

पाकिस्तान में रह रहे अवैध अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने का काम तब से चल रहा है, जब सरकार ने पिछले वर्ष एक नवंबर को सभी शरणार्थी अफगान नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था।

‘पीओआर’ अफगान शरणार्थियों के लिए एक पहचान पत्र है जो उन्हें पाकिस्तान में कानूनी रूप से रहने का अधिकार देता है और इसे देश के राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (एनएडीआरए) द्वारा जारी किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के साथ खुद को पंजीकृत कराने के बाद अफगान शरणार्थियों को पीओआर जारी किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पाक सरकार ने यह भी कहा कि पीओआर रखने वाले अफगानों को तीसरे चरण में अफगानिस्तान भेजा जाएगा।

भाषा वैभव धीरज

धीरज