पाकिस्तानी राष्ट्रपति अल्वी का संसद का नया सत्र बुलाने से इनकार करना न्यायोचित : इमरान खान

पाकिस्तानी राष्ट्रपति अल्वी का संसद का नया सत्र बुलाने से इनकार करना न्यायोचित : इमरान खान

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  • Publish Date - February 27, 2024 / 10:08 PM IST,
    Updated On - February 27, 2024 / 10:08 PM IST

इस्लामाबाद, 27 फरवरी (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी का नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली का पहला सत्र नहीं बुलाने का फैसला न्यायोचित है क्योंकि चुनावों में उनकी पार्टी को मिले जनादेश को चुरा लिया गया है।

सोमवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नवगठित नेशनल असेंबली का पहला सत्र 29 फरवरी से बुलाने का संसदीय कार्य मंत्रालय का अनुरोध खारिज कर दिया और कहा था कि सत्र बुलाये जाने से पूर्व सभी आरक्षित सीट आवंटित कर दी जाएं। इस सत्र में नेशनल असेंबली के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे।

अल्वी के इनकार के बाद नेशनल असेंबली के निवर्तमान अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने संसद के निचले सदन का सत्र 29 फरवरी को बुलाने का फैसला किया। अल्वी पीटीआई संस्थापक खान के करीबी रहे हैं।

रावलपिंडी की अडियाला जेल में पत्रकारों से बातचीत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक खान ने कहा कि उनकी पार्टी ने आठ फरवरी को हुए आम चुनाव में जीत दर्ज की लेकिन आरक्षित सीटों के बंटवारे के कारण इसे नकार दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘जनादेश चुराने से बड़ी कोई चोरी नहीं है…।’’

खान (71) ने कहा, ‘‘नौ मई का इस्तेमाल पार्टी को खत्म करने के लिए किया गया। दमन के बावजूद पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि और मजबूत हुई है।’’

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पत्र लिखने की योजना के बारे में क्रिकेटर से नेता बने खान ने कहा कि इसे ‘‘देशद्रोह’’ कहा जा रहा है।

उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात नहीं होने देने पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘मैं जेल से कुछ भी नहीं लिख सकता हूं। आज पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद आईएमएफ को एक पत्र भेजा जाएगा।’’

खान ने कहा कि वह वाशिंगटन स्थित आईएमएफ को पत्र लिखकर उसे आठ फरवरी को हुए आम चुनाव की जांच कराने तक नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अतिरिक्त कर्ज न देने का अनुरोध करेंगे।

इस बीच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के शीर्ष नेता सीनेटर इशाक डार ने कहा कि राष्ट्रपति अल्वी ‘‘एक बार फिर’’ नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने से इनकार कर संविधान के उल्लंघन का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘संविधान स्पष्ट है : चुनाव के 21 दिनों के भीतर नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया जाए। राष्ट्रपति 26, 27 और 28 फरवरी को सत्र बुला सकते थे।’’

खान की पार्टी ने मंगलवार को कहा कि आरक्षित सीट अधिसूचित किये बिना प्रांतीय असेंबली का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। एक दिन पहले पंजाब और सिंध की असेंबली का सत्र बुलाया गया और मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलायी गयी।

भाषा

गोला अविनाश

अविनाश