पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने सईद के घर के बाहर विस्फोट के मामले में तीन और को दोषी करार दिया |

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने सईद के घर के बाहर विस्फोट के मामले में तीन और को दोषी करार दिया

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने सईद के घर के बाहर विस्फोट के मामले में तीन और को दोषी करार दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:04 PM IST, Published Date : September 29, 2022/5:17 pm IST

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 29 सितंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के यहां स्थित घर के बाहर पिछले साल हुए कार बम विस्फोट में तीन और संदिग्धों को दोषी करार दिया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सईद के घर के बाहर इस विस्फोट की घटना में तीन लोग मारे गये थे।

पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई’ को बताया कि विभाग के अभियोजकों ने संदिग्ध- समीउल हक (साजिशकर्ता), अजीज अकबर और नवीद अख्तर (हमले को अंजाम देने वाले) को अदालत के समक्ष दोषी घोषित किया है।

उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच लाये गये संदिग्धों ने अदालत के समक्ष गुनाह कबूल नहीं किया। अधिकारी के मुताबिक एटीसी लाहौर ने अभियोजन पक्ष को चार अक्टूबर को उसके समक्ष गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया।

एटीसी ने जनवरी में चार संदिग्धों को नौ मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। इनमें ईद गुल (प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कार्यकर्ता), पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्ला थे।

अदालत ने यहां कोट लखपत जेल में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान आयेशा बीबी नामक महिला को पांच साल कैद की सजा भी सुनाई थी।

अभियोजन पक्ष ने इन पांच दोषियों के खिलाफ 56 गवाह प्रस्तुत किये थे।

भाषा

वैभव पवनेश

पवनेश

 

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