श्रीलंका की संसद ने आतंकवाद-रोधी कानून को कड़ा बनाने वाले संशोधनों को मंजूरी दी

श्रीलंका की संसद ने आतंकवाद-रोधी कानून को कड़ा बनाने वाले संशोधनों को मंजूरी दी

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  • Publish Date - March 22, 2022 / 10:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

कोलंबो, 22 मार्च (भाषा) श्रीलंका की संसद ने देश के विवादित आतंकवाद-विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि बेहद कड़े प्रावधानों को लेकर इस कानून की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना की गई है।

आतंकवादी गतिविधियां निषेध (अस्थाई प्रावधान), 1979 में संशोधन के विधेयक को 225 सदस्यीय सदन ने पारित कर दिया है। विधेयक के पक्ष में 86 वोट जबकि खिलाफ 35 वोट पड़े। मुख्य विपक्षी सामगी जन बलवेज्ञ (एसजेबी), तमिल अल्पसंख्यकों की मुख्य पार्टी टीएनए और एनपीपी ने संशोधनों के खिलाफ वोट दिया है।

श्रीलंका की सरकार ने जनवरी के अंत में गजट अधिसूचना जारी कर कानून में संशोधन की घोषणा की थी।

भाषा अर्पणा उमा

उमा