(एम जुल्करनैन)
लाहौर, 17 मई (भाषा) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दो लोगों को सोशल मीडिया पर ईशनिंदात्मक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुल्क में इस अपराध में दोषी को मौत या उम्रकैद की सजा देने का प्रावधान है।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) लाहौर ने सोमवार को मोहम्मद उसामा शफीक और मैसम अब्बास को एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर पैगंबर और पवित्र कुरान का अपमान किया है।
एफआईए के एक अधिकारी ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दोनों संदिग्धों ने फेसबुक पर कुरान की आयतों के साथ आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए थे। उन्होंने इस तरह की सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साझा की है।
अधिकारी ने कहा, “कानून के तहत संदिग्धों ने पैगंबर और अल्लाह के लिए आपत्तिजनक सामग्री साझा करके ईशनिंदा की है। उन्होंने कुरान को भी अपमानित किया है।”
अधिकारी ने बताया कि दोनों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) और इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों संदिग्धों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मालूम हो कि पाकिस्तान में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1986 के तहत पीपीसी में धारा-295 सी शामिल की गई है, जिसमें पैगंबर का अपमान करने वाले व्यक्ति को मौत या उम्रकैद की सजा देने का प्रावधान है।
भाषा नोमान पारुल
पारुल
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