ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज की नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका | UK High Court rejects Nirav Modi's plea to stop extradition

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज की नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज की नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : June 23, 2021/11:16 am IST

लंदन, 23 जून (भाषा) पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित दो अरब डॉलर के घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है और इस तरह वह भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील के पहले चरण में हार गया है। अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील करने के लिए पांच दिन का समय है।

ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को नयी दिल्ली को प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था। नीरव मोदी फर्जीवाड़े और धनशोधन के आरोपों में भारत में वांछित है।

उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अपील के लिए अनुमति मंगलवार को खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के लिए उच्च न्यायालय में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील करने का मौका बचा है।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश

 

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