अमेरिका: न्यायालय ने एसएनएपी खाद्य सहायता का पूर्ण भुगतान रोकने के लिए आपातकालीन आदेश जारी किया

अमेरिका: न्यायालय ने एसएनएपी खाद्य सहायता का पूर्ण भुगतान रोकने के लिए आपातकालीन आदेश जारी किया

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  • Publish Date - November 8, 2025 / 08:35 AM IST,
    Updated On - November 8, 2025 / 08:35 AM IST

बोस्टन, आठ नवंबर (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन की उस आपातकालीन अपील को शुक्रवार को मंजूरी दे दी जिसमें सरकारी ‘शटडाउन’ के बीच एसएनएपी खाद्य सहायता भुगतान को पूरी तरह से वित्तपोषित करने के अदालती आदेश को अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया गया था।

अमेरिका में रोड आइलैंड के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को नवंबर के लिए एसएनएपी खाद्य सहायता लाभों को पूरी तरह से वित्तपोषित करने के मकसद से धन जुटाने का आदेश दिया था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन जे. मैक्कोनेल जूनियर के फैसले ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) के तहत भुगतान करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया था लेकिन प्रशासन ने अपील न्यायालय से अनुरोध किया कि वह किसी भी ऐसे अदालती आदेश को स्थगित कर दे, जिसमें उसे आकस्मिक निधि में उपलब्ध धनराशि से अधिक रकम खर्च करने की आवश्यकता हो तथा इसके बजाय उसे इस महीने के लिए नियोजित आंशिक एसएनएपी भुगतान जारी रखने की अनुमति दी जाए।

अपील न्यायालय द्वारा ऐसा करने से इनकार किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

यह खाद्य कार्यक्रम लगभग हर आठ में से एक अमेरिकी को भोजन उपलब्ध कराता है, जिनमें से अधिकतर निम्न आय वर्ग के हैं।

ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने कहा था कि वह संघीय ‘शटडाउन’ (सरकारी कामकाज के लिए वित्तपोषण की कमी) के कारण नवंबर के लिए लाभ का भुगतान बिल्कुल नहीं करेगा।

मैक्कोनेल उन दो न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने पिछले सप्ताह फैसला सुनाया था कि संघीय ‘शटडाउन’ के कारण प्रशासन नवंबर के लाभों को देना पूरी तरह से नहीं रोक सकता।

एपी सिम्मी सुरभि

सुरभि