कोचिंग संस्थान में गोलीबारी मामला: खान सर की अग्रिम जमानत अवधि 30 जून तक बढ़ी
कोचिंग संस्थान में गोलीबारी मामला: खान सर की अग्रिम जमानत अवधि 30 जून तक बढ़ी
पटना, 27 जून (भाषा) बिहार के पटना की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में शनिवार को शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। उनके वकील ने यह जानकारी दी।
जून की शुरुआत में कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी और इस दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई थी।
इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में खान सर का भी नाम शामिल किया गया था और अदालत ने नौ जून को उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।
शनिवार को सुनवाई के दौरान मामले की अद्यतन केस डायरी अदालत में पेश की गई और बहस के लिए सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने संवाददाताओं से कहा, “जांच अधिकारी ने मामले की अद्यतन केस डायरी अदालत में प्रस्तुत कर दी है। इस मामले में बहस के लिए मंगलवार की तारीख तय की गई है और तब तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का अदालत का आदेश प्रभावी रहेगा। मामले की अंतिम सुनवाई भी उसी दिन होने की संभावना है।”
मौआर ने कहा कि इसी घटना से जुड़े खान सर के सुरक्षाकर्मियों के मामले को भी मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा, “खान सर पुलिस और जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।”
भाषा जितेंद्र रंजन
रंजन

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