महिला आरक्षण विधेयक में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट आरक्षित नहीं: राबड़ी देवी

महिला आरक्षण विधेयक में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट आरक्षित नहीं: राबड़ी देवी

महिला आरक्षण विधेयक में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट आरक्षित नहीं: राबड़ी देवी
Modified Date: September 19, 2023 / 10:10 pm IST
Published Date: September 19, 2023 10:10 pm IST

पटना, 19 सितंबर (भाषा) बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण विधेयक में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा प्रदान किया जाना चाहिए था।

राबड़ी ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘महिला आरक्षण विधेयक में जो 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं की गयी हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘एससी/एसटी वर्गों के लिए जो प्रावधान किया गया है वह उन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से इस समुदाय की महिलाओं को 33 प्रतिशत मिलेगा। यानी यहाँ भी एससी/एसटी को धोखा।’

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राबड़ी ने कहा, ‘महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन जनगणना के बाद होगा और जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस शोर मचाने के लिए शिगूफा छोड़ा गया है।’

भाषा अनवर नोमान नेत्रपाल

नेत्रपाल


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