छत्तीसगढ़: यहां नगर पंचायत में धारा 144 लागू, निकाय चुनाव तक लागू रहेगी पाबंदी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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छत्तीसगढ़: यहां नगर पंचायत में धारा 144 लागू, निकाय चुनाव तक लागू रहेगी पाबंदी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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  • Publish Date - November 24, 2021 / 10:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 01:42 PM IST

कांकेर। नरहरपुर नगर पंचायत में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। यहां नगर पंचायत चुनाव अवधि तक धारा 144 लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज निकाय चुनाव की घोषणा की है। प्रदेश के 20 दिसंबर को मतदान 23 दिसंबर को मतगणना होगी।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के 15 नगरीय निकायों के लिए 20 दिसंबर से मतदान होगा। वहीं मतगणना 23 दिसंबर को होगा। सुबह 8  से 5 बजे तक वोटिंग होंगे।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि ऑन लाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था इस बार भी जारी रहेगा। देश मे ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। हमारा प्रयास 100 फीसदी ऑनलाइन नामांकन का है।  ऑनलाइन निर्वाचन वाली तैयार की गई है। 27 तारीख को जिला कलेक्टर करेंगे अधिसूचना जारी करेंगे।

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नॉमिनेशन फॉर्म 27 तारीख से शुरू हो जाएगा, अंतिम तरीख 3 दिसंबर तक है। वहीं 6 दिसंबर को नाम वापस लेने के आखिरी दिन है।  20 दिसम्बर को मतदान होगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे होगा मतदान किया जाएगा। मतगणना 23 दिसम्बर को होगा।

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तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। चुनाव वाले क्षेत्र में आचार संहिता लागू किया गया है। पिछले 2-3 महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। 10 जिलो में चुनाव और 11 जिलों में उप चुनाव होने है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी है। 7,78,720 लाख मतदाता चुनेंगे जन प्रतिनिधि

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1 हजार मतदान केंद्र, 37 केंद्र उपचुनाव के लिए बनाए जाएंगे। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। 18 तरीकों के पहचान पत्र को वैध किया गया है।  नोटा का विकल्प रहेगा मौजूद।