गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाई रक्षा मंजूरी तीन घंटे तक वैध होगी

गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाई रक्षा मंजूरी तीन घंटे तक वैध होगी

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  • Publish Date - September 20, 2021 / 11:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को कहा कि गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए हवाई रक्षा मंजूरी उनके नियत रवानगी के समय से तीन घंटे तक वैध रहेगी। इससे गैर-अनुसूचित उड़ानों का परिचालन आसान हो सकेगा।

अभी तक हवाई रक्षा मंजूरी (एडीसी) सिर्फ 45 मिनट के लिए वैध होती है। एडीसी वह अनुमति है जो सभी घरेलू गैर-अनुसूचित उड़ानों के परिचालन के लिए जरूरी होती है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कई ट्वीट कर कहा कि इस कदम से गैर-अनुसूचित उड़ान परिचालकों के लिए परिचालन में सुगमता आएगी।

गैर-अनुसूचित परिचालन निश्चित समयसारिणी का अनुपालन करने वाली सेवाओं से अलग होता है। इसमें चार्टर्ड उड़ानें आती हैं।

भाषा अजय अजय रमण

रमण