मध्यस्थता न्यायाधिकरण: आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को 1,720 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करे एनएचएआई |

मध्यस्थता न्यायाधिकरण: आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को 1,720 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करे एनएचएआई

मध्यस्थता न्यायाधिकरण: आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को 1,720 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करे एनएचएआई

:   Modified Date:  January 28, 2024 / 06:57 PM IST, Published Date : January 28, 2024/6:57 pm IST

नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की एक विशेष उद्देश्यी कंपनी येदेशी औरंगाबाद टोलवे लिमिटेड (वाईएटीएल) को मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान एक राजमार्ग परियोजना के लिए 1,720 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि वाईएटीएल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की थी। रियायत अवधि को 870 दिन बढ़ाने और 1,751 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने के कंपनी के दावे पर दोनों पक्षों के बीच विवाद था।

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की प्रायोजक है। आईआरबी वाईएटीएल के लिए ईपीसी ठेकेदार परियोजना प्रबंधक थी।

बयान में कहा गया कि एनएचएआई और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण निर्माण में देरी हुई, जिसके चलते आईआरबी ने मुआवजे का दावा किया।

बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों को पूरी तरह से सुनने के बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एनएचएआई को फैसले की तारीख पर ब्याज सहित 1,720 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

बयान के मुताबिक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एनएचएआई को रियायत अवधि में 689 दिनों का विस्तार देने का निर्देश भी दिया है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय

 

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