सीबीआई ने सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

सीबीआई ने सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

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  • Publish Date - April 16, 2024 / 07:44 PM IST,
    Updated On - April 16, 2024 / 07:44 PM IST

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक में 22.13 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में घरेलू उपकरण शोरूम श्रृंखला सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और झारखंड में 50 से अधिक बहु-ब्रांड शोरूम का संचालन करने वाली कंपनी और उसके निदेशकों दीपक कुमार, दयानंद और दिनेश कुमार बंसल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से इनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित धाराओं के तहत शिकायत मिली थी।

आरोप है कि 2013 से एसबीआई में खुले कंपनी के खाते 2021 में निष्क्रिय हो गए और बाद में 2022 में उन्हें गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित कर दिया गया। सितंबर, 2023 में एसबीआई ने खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया।

एसबीआई ने अपनी शिकायत में कहा है कि सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके निदेशकों ने बैंक को सूचित किए बगैर गिरवी रखे शेयर बेच दिए और उससे हुई आय बैंक के पास जमा नहीं की गई।

बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपी निदेशकों और कंपनी ने एक आपराधिक साजिश में बैंक को धोखा दिया और 22.13 करोड़ रुपये (ब्याज समेत) की राशि का दुरुपयोग किया।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय