ई-दाखिल के जरिए उपभोक्ताओं को मिल रहा है त्वरित न्याय: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

ई-दाखिल के जरिए उपभोक्ताओं को मिल रहा है त्वरित न्याय: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

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  • Publish Date - November 26, 2021 / 05:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दुकान से 16,990 रुपये की खराब साड़ी के साथ ठगी का शिकार बनने वाले एक उपभोक्ता को सरकार की ई-दाखिल सुविधा की मदद से इस साल की शुरुआत में त्वरित न्याय मिला है।

ई-दाखिल व्यवस्था के तहत उपभोक्ता को गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता अदालत जाने की जरूरत नहीं होती। इसमें शिकायत डिजिटल तरीके से दर्ज करायी जाती है।

एक अन्य उपभोक्ता शिकायत का भी चंडीगढ़ में इसी ई-दाखिल सुविधा के माध्यम से हल किया गया। इस मामले में उपभोक्ता ने एक वेबसाइट से 1,529 रुपये में कच्चे लोहे का तवा और कड़ाही खरीदी थी जिसमें खराबी थी।

इसी तरह बेंगलुरु की एक और उपभोक्ता की शिकायत का भी निपटान किया गया। वह शिक्षा शुल्क देने के बावजूद एक पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं ले पायी थी। उसे 48,658 रुपये का शुल्क लौटाया गया।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने पीटीआई-भाषा को से कहा कि अब तक देश भर में उपभोक्ता आयोगों में स्थापित ई-दाखिल सुविधाओं के माध्यम से कुल 213 मामलों का निपटान किया जा चुका है।

राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में, दिल्ली और महाराष्ट्र क्रमशः 67 और 38 मामलों के साथ मामलों के निपटान में सबसे आगे रहे हैं।

खरे ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल का इस्तेमाल करें। ई-दाखिल देश भर के उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता मंच तक आसानी से पहुंचने के लिए परेशानी मुक्त सुविधा प्रदान करता है।’

उन्होंने बताया कि इस सुविधा के लिए उपभोक्ता को शिकायत दायर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता अदालत जाने की जरूरत नहीं होती। वह ई-दाखिल पोर्टल के जरिए शिकायत दायर कर सकता है जो कोविड-19 महामारी के बीच सात सितंबर, 2020 को शुरू किया गया था।

भाषा

प्रणव रमण

रमण