‘कन्वर्जेंस’ पोर्टल से खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाइयों को लाभ होगा : मंत्रालय |

‘कन्वर्जेंस’ पोर्टल से खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाइयों को लाभ होगा : मंत्रालय

‘कन्वर्जेंस’ पोर्टल से खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाइयों को लाभ होगा : मंत्रालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : September 22, 2022/5:18 pm IST

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं को लेकर बनाये गये पोर्टल (कनवर्जेन्स पोर्टल) से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रही छोटी इकाइयों को लाभ होगा। इन तीन योजनाओं का क्रियान्वयन कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कर रहे हैं।

बुधवार को शुरू पोर्टल के जरिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को संगठित रूप देने (पीएमएफएमई) की योजना एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को एक साथ लाया गया है।

इस पोर्टल की शुरुआत के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा जताया कि इस पहल से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रही सूक्ष्म इकाइयों को लाभ होगा।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार, कन्वर्जेन्स के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को संगठित रूप देने एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनाओं के तहत कर्ज से संबंधित सब्सिडी का लाभ उठाने वाले पात्र लाभार्थी बैंकों की ब्याज दर पर तीन प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता का अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह पीएमएफएमई के तहत प्रदान की गई 35 प्रतिशत सब्सिडी के अलावा होगा।

दोनों योजनाओं के तहत परियोजनाओं की आसानी से मंजूरी के लिये पीएमएफएमई और पीमकेएसवाई योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकार करने को लेकर एआईएफ एमआईएस पोर्टल में सुधार किया गया है।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि पीएमएफएमई लाभार्थी मंजूर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ एआईएफ पोर्टल पर ब्याज सहायता के लाभ के लिये सीधे आवेदन कर सकते हैं।

बयान के अनुसार, इसी प्रकार पीएमएफएमई योजना के तहत पात्र एआईएफ लाभार्थी मंजूरी पत्र के साथ पीएफएमई एमआईएस पोर्टल पर आवेदन कर सब्सिडी के अतिरिक्त लाभ की मांग कर सकते हैं।

कृषि बुनियादी ढांचा कोष यानी एआईएफ का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय कर रहा है। यह फसल कटाई के बाद प्रबंधन को लेकर बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा है। जुलाई, 2020 में शुरू इस योजना के तहत लाभ में तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी सहायता शामिल है।

दो अन्य योजनाएं पीएमएफएमई और पीएमकेएसवाई का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कर रहा है।

पीएमएफएमई के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यापार से संबंधित समर्थन दिया जाता है। वहीं पीएमकेएसवाई के तहत खेत से खुदरा दुकानों तक बेहतर आपूर्ति व्यवस्था प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये एक व्यापक पैकेज की परिकल्पना की गयी है।

भाषा

रमण अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)