लागत लेखा परीक्षकों को मिली शोध विश्लेषक, निवेश सलाहकार के ऑडिट की अनुमति

लागत लेखा परीक्षकों को मिली शोध विश्लेषक, निवेश सलाहकार के ऑडिट की अनुमति

लागत लेखा परीक्षकों को मिली शोध विश्लेषक, निवेश सलाहकार के ऑडिट की अनुमति
Modified Date: March 25, 2026 / 08:56 pm IST
Published Date: March 25, 2026 8:56 pm IST

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को भारतीय लागत लेखा परीक्षक संस्थान के सदस्यों को शोध विश्लेषकों (आरए) और निवेश सलाहकारों (आईए) का वार्षिक ऑडिट करने की अनुमति दे दी। इस कदम से ऑडिट करने वाले पात्र पेशेवरों का दायरा बढ़ जाएगा।

इससे पहले, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों को ही इस तरह के ऑडिट करने का अधिकार था।

सेबी ने कहा कि भारतीय लागत लेखा परीक्षक संस्थान के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए सेबी ने अपने ‘मुख्य परिपत्र’ में बदलाव किया है, ताकि लागत लेखा परीक्षकों को भी अनुपालन ऑडिट के लिए योग्य माना जा सके।

नियमों के अनुसार, शोध विश्लेषकों और निवेश सलाहकारों को प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर अपना सालाना ऑडिट कराना अनिवार्य है। ऑडिट रिपोर्ट पूरी होने के एक महीने के भीतर और 31 अक्टूबर से पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) या संबंधित संस्थाओं को जमा करनी होगी।

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

भाषा सुमित अजय

अजय


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