अदालत ने अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

अदालत ने अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

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  • Publish Date - September 17, 2021 / 08:55 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रवर्तक गौतम थापर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 27 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

याचिका में दावा किया गया है कि आरोपी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है तथा उन्हें और हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

विधि कंपनी करंजावल एंड कंपनी के माध्यम से दायर की गयी जमानत याचिका में दावा किया गया है कि आरोपी द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

थापर (60) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गत तीन अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तीन अगस्त को एजेंसी ने उनके और उनके संबंधित कारोबारों के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की थी।

ईडी थापर की कंपनी अवंता रियल्टी और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर एवं उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच कर रही थी। एजेंसी कपूर और उनकी पत्नी के खिलाफ पहले से ही पीएमएलए के तहत जांच कर रही है।

भाषा

प्रणव महाबीर

महाबीर