यस बैंक को ईजीएम में वोट देने से रोकने के लिए डिश टीवी के प्रवर्तकों की याचिका खारिज

यस बैंक को ईजीएम में वोट देने से रोकने के लिए डिश टीवी के प्रवर्तकों की याचिका खारिज

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  • Publish Date - June 23, 2022 / 10:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को डिश टीवी के प्रवर्तक समूह की कंपनी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें यस बैंक को डीटीएच परिचालक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में मतदान करने से रोकने का आदेश देने का आग्रह किया गया था।

प्रवर्तक समूह की इकाई वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स एलएलपी ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित 17 जून के आदेश को चुनौती दी थी।

डिश टीवी की ईजीएम में मतदान 24 जून, 2022 को होना है।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि अदालत की खंडपीठ ने आज सुनाए गए एक आदेश के जरिए वादी (वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स एलएलपी) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को प्रकाशित किया जाना बाकी है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण