दूरसंचार विभाग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड नियमों में किए बदलाव

दूरसंचार विभाग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड नियमों में किए बदलाव

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  • Publish Date - January 18, 2022 / 11:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) दूरसंचार विभाग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग कार्ड की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) संबंधी नियमों में संशोधन किया है।

विभाग ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यह कदम उपभोक्ता संरक्षण को बेहतर करने के लिए उठाया गया है। विभाग ने कहा कि इस कदम से विदेश जाने वाले भारतीयों को फायदा होगा। साथ ही इससे प्रक्रियाओं को अन्य लाइसेंस की तर्ज पर सुसंगत किया जा सकेगा।

संशोधित नीति के तहत एनओसी धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क ब्योरे, शुल्क प्लान और सेवाओं की पेशकश आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान करने होंगे। इसके अलावा बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निपटान को मजबूत करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं।

भाषा अजय प्रेम