दूरसंचार विभाग ने सेवा संबंधी मामलों में राजनीतिक दखल के खिलाफ कर्मचारियों को चेताया

दूरसंचार विभाग ने सेवा संबंधी मामलों में राजनीतिक दखल के खिलाफ कर्मचारियों को चेताया

दूरसंचार विभाग ने सेवा संबंधी मामलों में राजनीतिक दखल के खिलाफ कर्मचारियों को चेताया
Modified Date: June 18, 2025 / 10:02 pm IST
Published Date: June 18, 2025 10:02 pm IST

नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) दूरसंचार विभाग ने अपने कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों के लिए राजनीतिक या बाहरी प्रभाव का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। बुधवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में यह जानकारी दी गई।

ज्ञापन में कहा गया कि संसद सदस्य या किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति से संदर्भ को माना जाएगा कि यह कर्मचारियों द्वारा मांगा गया है और इस मामले में सेवा नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगा।

ज्ञापन के अनुसार, “देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी, रिश्तेदारों या वार्डों के माध्यम से राजनीतिक या बाहरी समर्थन की याचना करके सेवा-संबंधित निर्णयों, विशेष रूप से स्थानान्तरण और पोस्टिंग को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सीसीएस (आचरण) नियमों, 1964 के नियम 20 का उल्लंघन है, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के मामलों में राजनीतिक या बाहरी प्रभाव लाने या लाने के प्रयास को रोकता है।”

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ज्ञापन ने नियम 20 के तहत सरकार के फैसलों की याद दिला दी। पहली बार उल्लंघन पर औपचारिक सलाह दी जाती है। दूसरी बार उल्लंघन पर लिखित चेतावनी को दस्तावेज के तौर पर रखा जाता है और इसके बाद उल्लंघन पर सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

दूरसंचार विभाग ने कहा, “इसके सभी अधिकारियों को इस तरह के किसी भी चलन से परहेज करने की सलाह दी जाती है और इसके द्वारा सीधे या अपने रिश्तेदार/ वार्डों के माध्यम से राजनीतिक और अन्य बाहरी दखल नहीं लाने की सलाह दी जाती है।”

विभाग ने कर्मचारियों को केवल निर्धारित आधिकारिक चैनल के माध्यम से निवारण करने की सलाह दी है।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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