मामूली अपराधों में सजा खत्म करने संबंधी विधेयक मंत्रिमंडल को भेजेगा डीपीआईआईटी

मामूली अपराधों में सजा खत्म करने संबंधी विधेयक मंत्रिमंडल को भेजेगा डीपीआईआईटी

मामूली अपराधों में सजा खत्म करने संबंधी विधेयक मंत्रिमंडल को भेजेगा डीपीआईआईटी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:28 pm IST
Published Date: October 2, 2022 4:16 pm IST

नयी दिल्ली, दो अक्टूबर (भाषा) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाकर मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने संबंधी विधेयक को जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ‘कारोबारी सुगमता और जीवनयापन सुगमता (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022’ को लेकर मंत्रिमंडल के पास जल्द ही जाएगा। इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करने की योजना है। इस विधेयक में 16 मंत्रालयों/विभागों के तहत 35 कानूनों में 110 प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है।

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इस प्रस्ताव के बारे में अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य सुधार एजेंडा को अगले स्तर पर ले जाना है क्योंकि सरकार कारोबारों और नागरिकों पर कुल अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, ‘‘सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद विभाग ने विधेयक को तैयार किया है और अब इसे मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि इस पहल से न्यायपालिका पर बोझ भी घटेगा। मसौदा विधेयक में कई मामूली अपराधों में जेल की सजा खत्म करने और जुर्माने का दंड हटाने का प्रस्ताव है।

भाषा

मानसी प्रेम

प्रेम


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