सरकार ने ‘मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड’ पर न्यूनतम आयात मूल्य 30 सितंबर तक बढ़ाया

सरकार ने 'मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड' पर न्यूनतम आयात मूल्य 30 सितंबर तक बढ़ाया

सरकार ने ‘मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड’ पर न्यूनतम आयात मूल्य 30 सितंबर तक बढ़ाया
Modified Date: May 2, 2026 / 08:47 pm IST
Published Date: May 2, 2026 8:47 pm IST

नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) सरकार ने ‘वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी)’ के आयात पर लागू न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) को 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (एमआईपी) की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार इस उत्पाद के आयात पर लागत, बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य के आधार पर 67,220 रुपये प्रति टन का न्यूनतम आयात मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे अब 30 सितंबर, 2026 तक लागू रखा जाएगा।

सरकार ने यह एमआईपी पहली बार अगस्त 2025 में लागू किया था।

अधिसूचना में कहा गया कि निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम पर इस उत्पाद का आयात नहीं किया जा सकेगा।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय


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