सरकार ने भूटान से बिना एमआईपी शर्त के हरी सुपारी के आयात की अनुमति दी

सरकार ने भूटान से बिना एमआईपी शर्त के हरी सुपारी के आयात की अनुमति दी

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  • Publish Date - September 28, 2022 / 09:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को भूटान से हर साल न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना 17,000 टन हरी सुपारी के आयात की अनुमति दी।

सरकार ने घरेलू किसानों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में हरी सुपारी के आयात पर 251 रुपये प्रति किलोग्राम एमआईपी लगाया था।

वहीं, वर्ष 2018 में 251 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत होने पर किसी भी रूप में सुपारी के आयात की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, अगर कीमत सीमा से नीचे है तो आयात नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) वह दर है जिसके नीचे आयात की अनुमति नहीं होती है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, भूटान से आयात की अनुमति जयगांव के भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से दी जाती है।

अधिसूचना में कहा गया, ‘‘न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त के बिना 17,000 टन हरी सुपारी के आयात की अनुमति हर साल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) के माध्यम से भूटान से दी जाएगी। इसके लिए डीजीएफटी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र भी अनिवार्य है।’’

भाषा जतिन अजय

अजय