सरकार ने जाली हेलमेट, प्रेशर कुकर की बिक्री के खिलाफ अभियान तेज किया

सरकार ने जाली हेलमेट, प्रेशर कुकर की बिक्री के खिलाफ अभियान तेज किया

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  • Publish Date - November 24, 2021 / 01:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

(लक्ष्मी देवी)

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने घरेलू इस्तेमाल वाले जाली या नकली उत्पादों की बिक्री के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है।

उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने बुधवार को कहा कि जाली ‘आईएस निशान’ वाले प्रेशर कुकर, दोपहिया हेलमेट तथा रसोई गैस सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ जनहित में यह अभियान चलाया जा रहा है।

सीसीपीए पहले ही अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएममॉल सहित पांच ई-कॉमर्स कंपनियों को इस बारे में नोटिस जारी कर चुका है।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘इन ई-कॉमर्स मंचों पर कई विक्रेता ऐसे प्रेशर कुकर बेच रहे हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।’’

सीसीपीए ने पांच ई-कॉमर्स कंपनियों और कई विक्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए नोटिस भेजा है।

खरे ने कहा, ‘‘हमने न केवल ऑफलाइन बाजार में, बल्कि ई-कॉमर्स मंचों पर भी नकली उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ निगरानी और प्रवर्तन तेज किया है। इस देशव्यापी अभियान के तहत हमने तीन उत्पादों….प्रेशर कुकर, दोपहिया हेलमेट और रसोई गैस सिलेंडर की पहचान की है।’’

उन्होंने कहा कि बाजारों में इस तरह के नकली उत्पादों की बिक्री पर लगाम के लिए सीसीपीए ने सभी जिला कलेक्टरों को उन कंपनियों की जांच करने को कहा है जिनके खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। जिला कलेक्टर अपने अधिकारों के अंदर यह जांच करेंगे और इस बारे में अगले दो माह में रिपोर्ट देंगे।

खरे ने बताया कि इसके अलावा सीसीपीए जाली उत्पादों की बिक्री पर अंकुश के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी ई-कॉमर्स मंचों की निगरानी कर रहा है। ‘‘विशेषरूप से हमारा ध्यान इन तीन उत्पादों पर है। ऐसे मामले सामने आने पर हम मुकदमा करेंगे।’’

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि इन उत्पादों की खरीदारी करते समय वे अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बीआईएस का भारतीय मानक (आईएस) का निशान जरूर देखें। वेबसाइटों पर भी ग्राहक उत्पादों के फीचर्स में इस आईएस निशान को देखें।

खरे ने कहा कि उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्रेशर कुकर, दोपहिया हेलमेट और रसोई गैस सिलेंडर की बिक्री ‘आईएस’ के निशान के बिना नहीं की जा सकती।

उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं को हेलमेट पर बीआईएस के निशान ‘आईएस 4151:2015’ और प्रेशर कुकर पर ‘आईएस 2347:2017’ के निशान को देखना चाहिए।

भाषा अजय अजय

अजय