सरकार ने सार्वजनिक खर्च बढ़ाने को मंत्रालयों के लिए नियमों में ढील दी |

सरकार ने सार्वजनिक खर्च बढ़ाने को मंत्रालयों के लिए नियमों में ढील दी

सरकार ने सार्वजनिक खर्च बढ़ाने को मंत्रालयों के लिए नियमों में ढील दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : May 26, 2022/6:54 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) सरकार ने सार्वजनिक खर्च बढ़ाने को मंत्रालयों और विभागों के लिए किसी तिमाही में खर्च न की गई राशि को उसी वित्त वर्ष की अगली तिमाही में इस्तेमाल करने संबंधी मानदंडों में ढील दी है।

मंत्रालयों या विभागों को अब एक वित्त वर्ष के भीतर पहली और दूसरी तिमाही के लिए त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) से खर्च न की गई शेष राशि का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में यह बात कही गई।

क्यूईपी-2 और क्यूईपी-3 से खर्च न की गई शेष राशि का उपयोग क्रमशः क्यूईपी-3 और क्यूईपी-4 में किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए व्यय सचिव की औपचारिक और पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

विभाग द्वारा 25 मई, 2022 को जारी ज्ञापन के अनुसार, ‘‘मंत्रालय/विभाग को किसी भी परिस्थिति में व्यय सचिव की पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए। खर्च न की गई शेष का उपयोग करने से पहले औपचारिक रूप से मंजूरी लेनी होगी। काम करने के बाद मंजूरी लेने का कोई विकल्प नहीं है।’’

किसी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों का 33 प्रतिशत से अधिक व्यय अंतिम तिमाही में नहीं किया जा सकता। इसी तरह अंतिम माह के लिए यह राशि 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

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