जीएसटीएन ने पान मसाला के खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन पर परामर्श जारी किया
जीएसटीएन ने पान मसाला के खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन पर परामर्श जारी किया
नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शुक्रवार को पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) आधारित मूल्यांकन पर एक परामर्श जारी किया। ई-इनवॉइस, ई-वे बिल और मासिक बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 एवं इनवॉइस प्रस्तुत करने की सुविधा (आईएफएफ) में सूचना देने के लिए यह परामर्श जारी किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने पान मसाला पर उच्चतम 40 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर के ऊपर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर को अधिसूचित किया है, जो एक फरवरी से प्रभावी है। कुल कर का बोझ 88 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर ही रहेगा।
इस समय पान मसाला पर 28 प्रतिशत जीएसटी और साथ ही एक क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है।
एक फरवरी से पान मसाला के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के प्रतिशत के रूप में जीएसटी लगाया जाएगा और उपकर निर्माता की स्थापित उत्पादन क्षमता पर लगाया जाएगा।
परामर्श जारी करते हुए जीएसटीएन ने कहा कि करदाताओं को कर योग्य मूल्य क्षेत्र में शुद्ध बिक्री मूल्य की सूचना देनी होगी। कर की राशि की गणना आरएसपी आधारित मूल्यांकन फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी, और कुल इनवॉइस मूल्य को शुद्ध बिक्री मूल्य और कर राशि के योग के रूप में दर्ज किया जाएगा।
इन तीनों क्षेत्रों का करदाता द्वारा स्वयं मूल्यांकन, स्वयं गणना और सही ढंग से विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसे जमा करने से पहले इसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी।
जीएसटीएन ने कहा, ”यह सूचना तंत्र केवल व्यापार सुविधा उपाय के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें जीएसटी कानून के तहत निर्धारित वैधानिक प्रावधानों या कानूनी आवश्यकताओं में कोई ढील नहीं दी गई है।”
भाषा पाण्डेय रमण
रमण


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