खाने के सामान की पैकेजिंग में धातु के पिन, तार का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश
खाने के सामान की पैकेजिंग में धातु के पिन, तार का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश
नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने शुक्रवार को सभी खाद्य व्यवसाय परिचालकों से कहा कि वे खाने-पीने की वस्तुओं और पार्सल की पैकेजिंग के लिए धातु के पिन और तार का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इससे ग्राहकों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में जारी एक सलाह में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य व्यवसाय परिचालकों (एफबीओ) को चेतावनी दी कि अगर वे इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नियामक ने कहा, ‘‘एफएसएसएआई के ध्यान में आया है कि एफबीओ सजावटी केक और ऐसे ही दूसरे उत्पाद बनाने और खाने के पैकेट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे खाद्य पार्सल और खाने-पीने की दूसरी पैकेजिंग को बंद करने या जोड़ने के लिए धातु या स्टेपल पिन और तार का इस्तेमाल कर रहे हैं।’’
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें केक और खाने के पैकेट में धातु या स्टेपल पिन धंसी हुई या जुड़ी हुई पाई गई हैं। एफएसएसएआई ने कहा कि इससे ‘खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा’ पैदा होता है।
नियामक ने कहा कि इस बात का काफी खतरा है कि ग्राहक अनजाने में ऐसी पिन खा सकते हैं। इससे नुकसान हो सकता है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
सलाह में कहा गया है, ‘‘सभी एफबीओ को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ, खाद्य पार्सल, टेकअवे मील, बेकरी उत्पाद, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट या किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ या पैकेज को सील करने, जोड़ने, सुरक्षित करने या पैकेजिंग करने के लिए धातु पिन अथवा तार या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें।’’
एफएसएसएआई ने चेतावनी दी कि अगर एफबीओ इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो एफएसएस कानून, 2006 और लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भाषा राजेश राजेश रमण
रमण

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