ज्यादातर बड़े प्रतिष्ठानों ने कार्ड भुगतान से जुड़ी टोकन व्यवस्था अपनाई

ज्यादातर बड़े प्रतिष्ठानों ने कार्ड भुगतान से जुड़ी टोकन व्यवस्था अपनाई

  •  
  • Publish Date - June 24, 2022 / 04:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) कार्ड से भुगतान के समय उसका ब्योरा दर्ज करने के बजाय टोकन जारी करने संबंधी रिजर्व बैंक के मानकों का अधिकतर बड़े प्रतिष्ठानों ने पालन किया है और अभी तक 19.5 करोड़ टोकन जारी किए जा चुके हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कार्ड भुगतान के समय टोकन जारी करने की व्यवस्था लागू करने के लिए 30 जून, 2022 तक का समय दिया है। केंद्रीय बैंक ने इसके पहले इस मानक के अनुपालन की समयसीमा दो बार बढ़ाई थी।

पहले भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड का ब्योरा भुगतान प्रणाली एवं प्रतिष्ठान के पास सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि भावी लेनदेन के समय इस ब्योरे का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इससे कार्ड उपभोक्ताओं का ब्योरा असुरक्षित हाथों में जाने की आशंका रहती थी। इसी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन व्यवस्था लागू करने को कहा था।

सूत्रों का कहना है कि अधिकतर बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने इस मानक को अपने यहां लागू कर दिया है और समूची प्रणाली काफी हद तक इसके लिए तैयार हो चुकी है।

सूत्रों के मुताबिक, कुछ प्रतिष्ठान इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं जबकि कुछ विदेशी कंपनियों ने अपने कारोबार के आकार को देखते हुए इन बदलावों को लागू करने में अधिक तेजी नहीं दिखाई है।

सूत्रों ने कहा कि अभी तक करीब 19.5 करोड़ टोकन जारी किए जा चुके हैं और इनमें लगातार तेजी आ रही है। टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के भुगतान किए जाते समय एक विशिष्ट वैकल्पिक कोड जारी किया जाता है।

आरबीआई ने पिछले साल सितंबर में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के ब्योरे अपने सर्वर पर सुरक्षित रखने से प्रतिबंधित कर दिया था। उसने कहा था कि इसकी जगह पर उन्हें सीओएफ टोकन जारी करना होगा। हालांकि कार्ड ब्योरे का टोकन ग्राहक की सहमति से अतिरिक्त सत्यापन के बाद किया जाएगा।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण