आधार ई-केवाईसी लाइसेंस को रिजर्व बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली परिचालक

आधार ई-केवाईसी लाइसेंस को रिजर्व बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली परिचालक

  •  
  • Publish Date - September 13, 2021 / 09:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) तथा भुगतान प्रणाली परिचालक आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं।

मई, 2019 में वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर अन्य इकाइयों द्वारा आधार सत्यापन सेवाओं के इस्तेमाल के लिए आवेदन को विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली परिचालरक और भुगतान प्रणाली भागीदार आधार सत्यापन लाइसेंस-केवाईसी प्रयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस के लिए विभाग को आवेदन कर सकते हैं जिसे आगे यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के पास भेजा जाएगा।

भाषा अजय अजय रमण

रमण