Income Tax PAN Card: अलर्ट! पैन कार्ड की इस गलती से हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान, पैसे बचाने के लिए जल्द करें ये काम
Penalty of 10 thousand rupees on income tax pan card holders आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
your pan card will be closed soon
income tax pan card holders: नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड होल्डर्स को एक बार फिर अलर्ट किया है। विभाग की तरफ से बताया गया है कि 1 अप्रैल से कई पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा यानी कि आपको 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। अगर आप 1 अप्रैल से इस पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
वर्तमान में पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा तो आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जान लीजिए आप किस तरह की परेशानी में आ सकते हैं और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रोसेस भी जान लीजिए।
1000 रुपये देकर 10 हजार रुपये के जुर्माने से बचें
आप 1000 रुपये का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है। आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे।
ऐसे लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
income tax pan card holders: अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आप म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के रूप में करेंगे, तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप से 10 हजार रुपये वसूल सकता है।
इस आसान तरीके से पैन कार्ड को करें लिंक
- आप घर पर ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहां आप पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे खुद का नाम और जन्म दिनांक।
- अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि जैसे सिर्फ 1985 लिखा है तो बॉक्स पर राइट का निशान लगा दें।
- वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डाल दें।
- इसके बाद आपको “Link Aadhaar” लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
इस तरह फंस सकते हैं आपके पैसे
- आप कहीं से भी 5 लाख रुपये से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकेंगे।
- किसी भी बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकेंगे।
- पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका TDS भी डूब सकता है।
- म्यूचल फंड या शेयर बाजार में निवेश के समय दिक्कत आ सकती है।
- सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में भी दिक्कतें आएंगी।

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