पीएसीएल मामला: सेबी ने दावा आवेदनों में गलतियां सुधारने के लिए 31 अक्टूबर तक समय दिया

पीएसीएल मामला: सेबी ने दावा आवेदनों में गलतियां सुधारने के लिए 31 अक्टूबर तक समय दिया

पीएसीएल मामला: सेबी ने दावा आवेदनों में गलतियां सुधारने के लिए 31 अक्टूबर तक समय दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: October 15, 2020 1:01 pm IST

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) पीएसीएल मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने निवेशकों को उनके 7,000 रुपये तक के दावे वाले आवेदन में 31 अक्टूबर तक गलतियां सुधारने का मौका दिया है। सेबी की यह समिति निवेशकों के रिफंड की गतिविधियां देख रही है।

सेबी ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक पोर्टल चालू किया गया है। पीएसीएल के निवेशक इस पोर्टल पर उनके दावा आवेदन की मौजूदा स्थिति देख सकते हैं।

पीएसीएल ने लोगों से कृषि और रीयल एस्टेट कारोबार के नाम पर धन जुटाया था। सेबी ने कंपनी को 18 साल में गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपये जुटाने का दोषी पाया।

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सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली इस समिति को पीएसीएल के निवेशकों का धन लौटाने की गतिविधि के प्रबंधन का जिम्मा दिया गया।

समिति ने जुलाई में 5,001 से 7,000 रुपये का रिफंड दावा करने वालों को उनके आवेदन में गलतियां सुधारने का मौका दिया था। इसके लिए एक वेबपोर्टल एक अगस्त से शुरू किया गया। अब समिति ने इन संशोधित आवेदनों को स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की है।

भाषा शरद अजय

अजय


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