आरबीआई ने बैंकों को सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए प्रीपेड कार्ड जारी करने की अनुमति दी
आरबीआई ने बैंकों को सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए प्रीपेड कार्ड जारी करने की अनुमति दी
मुंबई, 23 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए भुगतान को लेकर पीपीआई (प्रीपेड कार्ड) जारी करने की अनुमति दी।
पीपीआई या प्री-पेड कार्ड या उत्पाद के तहत भुगतान पहले कर दिया जाता है। इनके आने से यात्रियों के पास किराया देने के लिए नकद भुगतान के अलावा अन्य विकल्प होंगे।
आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि यह साधन यात्रियों को आवागमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा।
अधिसूचना में कहा गया कि देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवाएं देती हैं।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण

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