रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: October 29, 2020 11:18 am IST

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) निजी क्षेत्र के डीसीबी बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उसने कहा कि यह जुर्माना वित्तीय उत्पादों के विपणन नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया।

डीसीबी बैंक ने बीएसई को भेजी सूचना में बताया कि रिजर्व बैंक के 28 अक्टूबर को जारी आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है।

उसने कहा, रिजर्व बैंक ने …. ‘‘बैंकों के द्वारा म्यूचुअल फंड या बीमा जैसे उत्पादों के विपणन व वितरण’ को लेकर जारी परिपत्र में निर्देशित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर डीसीबी बैंक के ऊपर 22 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक की ओर से उक्त परिपत्र 16 नवंबर 2009 को जारी किया गया था।’’

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रिजर्व बैंक ने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत रिजर्व बैंक को दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते लगाया गया है।

भाषा

सुमन महाबीर

महाबीर


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