आधार के जरिये भुगतान सेवाएं देने वाले परिचालकों के संबंध में आरबीआई ने निर्देश जारी किए

आधार के जरिये भुगतान सेवाएं देने वाले परिचालकों के संबंध में आरबीआई ने निर्देश जारी किए

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Modified Date: June 27, 2025 / 10:11 PM IST
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Published Date: June 27, 2025 10:11 pm IST
आधार के जरिये भुगतान सेवाएं देने वाले परिचालकों के संबंध में आरबीआई ने निर्देश जारी किए

मुंबई, 27 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के जरिए सेवाएं देने वाले परिचालकों को शामिल करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए।

आरबीआई ने अधिग्रहण करने वाले बैंक को एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर (एटीओ) को शामिल करने से पहले सभी एटीओ की उचित जांच-पड़ताल करने को कहा है। यह निर्देश ग्राहक जोड़ते समय अपनाई जाने वाली जांच-पड़ताल के समान है।

यदि एटीओ की उचित जांच-पड़ताल पहले ही व्यवसाय प्रतिनिधि/उप-एजेंट के रूप में की जा चुकी है, तो उसे बैंक अपने साथ जोड़ सकता है। ये निर्देश अगले साल एक जनवरी से लागू होंगे।

आरबीआई ने कहा कि किसी एटीओ के लगातार तीन महीने तक निष्क्रिय रहने की स्थिति में अधिग्रहण करने वाले बैंक को उसे आगे लेनदेन करने में सक्षम बनाने से पहले उसका केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) सत्यापन करना होगा।

आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, ‘हाल में पहचान की चोरी या ग्राहक पहचान के साथ समझौता करने के कारण एईपीएस के जरिये धोखाधड़ी की खबरें आई हैं। बैंक ग्राहकों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने और प्रणाली की सुरक्षा में भरोसा बनाए रखने के लिए एईपीएस की मजबूती को बढ़ाने की जरूरत है।’

इसने कहा कि ये निर्देश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के साथ धारा 18 के तहत जारी किए गए हैं।

बैंकिंग नियामक ने कहा कि एटीओ के संबंध में परिचालन मापदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)