रिजर्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल की परामर्श समिति को बरकरार रखा

रिजर्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल की परामर्श समिति को बरकरार रखा

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  • Publish Date - December 7, 2021 / 08:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

मुंबई, सात दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्ज में फंसी रिलायंस कैपिटल के लिये नियुक्त प्रशासक की सहायता के लिये तीन सदस्यीय सलाहकर समिति को बरकरार रखा है। कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता कार्यवाही को लेकर एनसीएलटी में आवेदन स्वीकार होने के एक दिन बाद केंद्रीय बैंक ने यह कहा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने के लिये रिजर्व बैंक के आवेदन को सोमवार को स्वीकार कर लिया।

आरबीआई ने कहा कि उसने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और निर्णय प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 के तहत तीन सदस्यीय समिति को बतौर सलाहाकर समिति काम करते रहने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

सलाहकार समिति कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के संचालन में प्रशासक नागेश्वर राव वाई को सलाह देगी।

सलाहकार समिति के सदस्य हैं – संजीव नौटियाल ( भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप-प्रबंध निदेशक), श्रीनिवासन वरदराजन एक्सिस बैंक के पूर्व उप-प्रबंध निदेशक) और प्रवीण पी कडले ( टाटा कैपिटल लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ)।

रिलायंस कैपिटल पर ऋणदाताओं का 19,805 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसमें से अधिकतर राशि न्यासी विस्तारा आईटीसीएल इंडिया के तहत बांड से जुड़ी है।

भाषा रमण अजय

अजय