उत्तर प्रदेश रेरा का आदेश नहीं मानने पर रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर जुर्माना

उत्तर प्रदेश रेरा का आदेश नहीं मानने पर रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर जुर्माना

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  • Publish Date - September 23, 2022 / 10:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

नोएडा, 23 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उप्र रेरा का आदेश नहीं मानने के चलते लगाया गया है।

उप्र रेरा की 104वीं बैठक में राजीव कुमार की अध्यक्षता में जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। बैठक का आयोजन प्रवर्तकों द्वारा आदेशों का पालन किए जाने के संबंध में समीक्षा के लिए किया गया था।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार उप्र रेरा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ प्रवर्तकों ने पर्याप्त समय देने के बावजूद उसके आदेशों का पालन नहीं किया है।

बयान में कहा गया, ”प्राधिकरण अपने आदेशों को लागू करने और पीड़ित आवंटियों को तेजी से न्याय मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दोषी प्रवर्तकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई, उन्हें प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

जुर्माने का सामना करने वाले रियल एस्टेट प्रवर्तकों में एसआरबी प्रमोटर, गार्डेनिया इंडिया, एआईएमएस गोल्फ टाउन डेवलपर्स, एमवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग और एलिगेंट इंफ्राकॉन शामिल हैं।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण