सेबी का राणा कपूर के बैंक, डीमैट, म्यूचअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश

सेबी का राणा कपूर के बैंक, डीमैट, म्यूचअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश

सेबी का राणा कपूर के बैंक, डीमैट, म्यूचअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: March 24, 2021 3:24 pm IST

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के बैंक खातों के अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कपूर से एक करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए नियामक ने यह आदेश दिया है।

नियामक ने कपूर पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान करने में वह विफल रहे हैं।

सेबी ने सितंबर, 2020 में कपूर पर यस बैंक की गैर-सूचीबद्ध प्रवर्तक इकाई मॉर्गन क्रेडिट के लेनदेन के संबंध में खुलासा नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया था।

सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि इस लेनदेन का खुलासा यस बैंक के निदेशक मंडल से नहीं कर कपूर ने सूचीबद्धता आवश्यकता और प्रकटीकरण अनिवार्यता (एलओडीआर) नियमन के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

इसके बाद सेबी ने इस साल फरवरी में कपूर को मांग नोटिस भेजा था।

कपूर पर एक करोड़ रुपये जुर्माने के अलावा 4.56 लाख रुपये का ब्याज और 1,000 रुपये वसूली लागत यानी कुल 1.04 करोड़ रुपये पर बकाया है।

सेबी की ओर से जारी नोटिस में बैंकों, डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा गया है कि कपूर के खातों से किसी तरह का पैसा निकालने की अनुमति नहीं दी जाए। हालांकि, इन खातों में जमा करने की अनुमति होगी।

इसके अलावा नियामक ने बैंकों से कपूर के खातों, लॉकर आदि को कुर्क करने का निर्देश दिया है।

नियामक ने कहा, ‘‘इस बात को मानने का पर्याप्त कारण है कि चूककर्ता (डिफॉल्टर) बैंक खातों से अपनी जमा निकाल सकता है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर


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