तारा ज्वैल्स भेदिया कारोबार मामले में सेबी का 1.38 करोड़ रुपये जुर्माने का आदेश

तारा ज्वैल्स भेदिया कारोबार मामले में सेबी का 1.38 करोड़ रुपये जुर्माने का आदेश

तारा ज्वैल्स भेदिया कारोबार मामले में सेबी का 1.38 करोड़ रुपये जुर्माने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: September 7, 2020 1:53 pm IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने तारा ज्वैल्स लिमिटेड के चेयरमैन वसंत सेठ और उनकी बेटियों पर 1.38 करोड़ रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। सेबी ने यह आदेश कंपनी के शेयरों को लेकर इनके भेदिया कारोबार में संलिप्त पाए जाने पर दिया है।

सेठ की दो बेटियां आरती सेठ और दिव्या सेठ कंपनी में उपाध्यक्ष थीं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को अपने आदेश में सेठ पर 1.26 करोड़ रुपये, दिव्या से 9.62 लाख रुपये और आरती से 2.09 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

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सेबी ने कहा कि 30 सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में कंपनी के खराब परिणामों से जुड़ी अप्रकाशित मूल्य की दृष्टि से संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के आधार पर इन तीनों ने तारा ज्वैल्स लिमिटेड के शेयरों में खरीद-फरोख्त की। इस तरह यह इसके शेयर से जुड़े भेदिया कारोबार में शामिल रहे।

कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के नाते सेठ के पास कंपनी के खराब प्रदर्शन की जानकारी थी और यूपीएसआई (अक्टूबर-नवंबर 2017) की अवधि में उन्होंने कंपनी के 30 लाख से अधिक शेयर बेचे।

वहीं दिव्या और आरती ने इस दौरान कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। उन्होंने संभावित नुकसान से बचने के लिए संवदेनशील मूल्य सूचनाएं प्रकाशित किए बिना ही अपनी हिस्सेदारी बेच दी।

भाषा शरद मनोहर

मनोहर


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