सेबी की निवेशकों, विनियमित इकाइयों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली पेश करने की तैयारी

सेबी की निवेशकों, विनियमित इकाइयों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली पेश करने की तैयारी

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  • Publish Date - January 17, 2022 / 04:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी निवेशकों और विनियमित संस्थाओं के बीच विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली शुरू करने के संबंध में परीक्षण कर रहा है।

नियामक ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नवंबर, 2021 में एक निवेशक चार्टर या घोषणापत्र प्रकाशित किया था। इसका मकसद बाजार में पारदर्शिता लाना तथा निवेशकों के बीच जागरूकता, भरोसा और विश्वास बढ़ाना था।

सेबी ने कहा कि तब से चार्टर को लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

बाजार नियामक ने संबंधित संस्थाओं के परामर्श से विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए निवेश गतिविधियों के संबंध में अलग-अलग चार्टर तैयार किए हैं।

इन चार्टर में बिचौलियों द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, उनकी समयसीमा, निवेशकों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों के संरक्षण और निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली आदि से संबंधित जानकारियां शामिल हैं।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय