सेबी ने सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश ट्रस्ट द्वारा तरजीही आवंटन के दिशानिर्देशों को संशोधित किया

सेबी ने सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश ट्रस्ट द्वारा तरजीही आवंटन के दिशानिर्देशों को संशोधित किया

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  • Publish Date - November 18, 2020 / 12:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) में तरजीही आधार पर निवेश करने के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

बाजार नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई तरजीही निर्गम जारी नहीं किया जाएगा, जिसने संबंधित निर्गम तिथि छह महीने के दौरान जारीकर्ता को किसी यूनिटी की बिक्री या हस्तांतरण किया हो।

सेबी ने दिशानिर्देशों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां संबंधित तारीख से पीछे छह महीने तक प्रायोजक से संबंधित किसी व्यक्ति ने अपनी यूनिट बेची हो या हस्तांतरित की हो, वह तरजीही आधार पर आवंटन के योग्य नहीं है।

सेबी ने नवंबर 2019 में सूचीबद्ध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) द्वारा तरजीही निर्गम के साथ ही संस्थागत नियोजन के दिशानिर्देश जारी किए थे।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर